भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 1 :– भारत राज्यों का संघ है !
- अनुच्छेद 3 :- संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नये राज्यों का गठन व् इनकी सीमा तथा नामो में परिवर्तन भी कर सकती है !
- अनुच्छेद 5 :- नागरिकता
- अनुच्छेद 12 :- राज्य शब्द की परिभाषा
- अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समता
- अनुच्छेद 15 :- धर्म ,मूलवंश , जाती , लिंग , या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन से समानता
- अनुच्छेद 17 :- अस्पर्श्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 :- उपधिया का अंत
- अनुच्छेद 19 :- बोलने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 :- अपराधो के लिए दोष सिद्धि के सबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21 :- प्राण और देहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण
- अनुच्छेद 21 ( क ) :- प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 :- कुछ द्शावो में गिरफ्दारी और निरोध के संरक्षण
- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यवहार ( मानव तस्करी ) और बलात श्रम का निषेध !
- अनुच्छेद 24 :- 6 से 14 वर्ष के बच्चो को मुस्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक
- अनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितो का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 32 :- संवेधानिक उपचारों का अधिकार
- अनुच्छेद 33 :- संसद द्वारा सशस्त्र बलों ,पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध
- अनुच्छेद 34 :- जब किसी छेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्र्दन्त अधिकारों पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 35 :- इस भाग के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए विधान
- अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतो का संगठन
- अनुच्छेद 44 :- नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता
- अनुच्छेद 45 :- बच्चो के लिए नि : शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
- अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन का संगठन
- अनुच्छेद 48 ( क ) :- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा
- अनुच्छेद 49 :- राष्टीय महत्त्व के स्मारकों ,स्थानों और वस्तुओ का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 :- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्र्धि
- अनुच्छेद 51 ( क ) :- मूल कर्तव्य
- अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
- अनुच्छेद 56 :-राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :- पुननिर्वार्चन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताए
- अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रक्रिया
- अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रप्ति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रप्ति
- अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रप्ति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद 66 :- उपराष्ट्रप्ति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रप्ति की पदावधि
- अनुच्छेद 69 :- उपराष्ट्रप्ति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 72 :- राष्ट्रपति को श्रमदान की शक्ति
- अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
- अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
- अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देंने के लिए आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 79 :- संसद का घटन
- अनुच्छेद 80 :- राज्यसभा की सरंचना
- अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की सरंचना
- अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र , सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाअध्यक्ष
- अनुच्छेद 98 :- संसद का सचिवालय
- अनुच्छेद 106 :- संसद सदस्यो के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 108 :- कुछ द्शावो में दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक
- अनुच्छेद 110 :- धन विधेयक की परिभाषा
- अनुच्छेद 117 :- वित्त विधेयको के बारे में विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 :- न्यायधिशो के वेतन आदि
- अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 137 :- निर्णयों या आदेशो का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विर्लोकन
- अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताए
- अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 168 :- राज्यों के विधान मंडलों का गठन
- अनुच्छेद 169 :- राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
- अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 217 :- उच्च नयायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते
- अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायधिशो की नियुक्ति
- अनुच्छेद 243 ( क ) :- ग्राम सभा
- अनुच्छेद 243 ( ख ) :- पंचायतो की सरंचना
- अनुच्छेद 243 ( थ ) :- नगरपालिकाओ का गठन
- अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो और जनजातियो क्षेत्रो का प्रशासन
- अनुच्छेद 262 :- अन्तर्राज्यीय नदियों का नदी – दुनो के जल सम्बन्धी विवादों का न्याय निर्णय
- अनुच्छेद 263 :- अन्तर्राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में उपबंध
- अनुच्छेद 266 :- भारत और राज्यों की संचित निधिया और लोक लेखे
- अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
- अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 315 :- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन सम्बन्धी मामलो में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
- अनुच्छेद 330 :- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 331 :- लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 :- राज्यों की विधानसभाओ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो ले लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 333 :- राज्यों की विधानसभाओ में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 338 :- राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग
- अनुच्छेद 338 ( क ) :- राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग
- अनुच्छेद 339 :- अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 340 :- पिछड़े वर्गों की दशाओ के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
- अनुच्छेद 341 :- अनुसूचित जातियों
- अनुच्छेद 342 :- अनुसूचित जनजातियो
- अनुच्छेद 343 :- संघ की राजभाषा
- अनुच्छेद 345 :- राज्य की राजभाषा और राजभाषाए
- अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
- अनुच्छेद 352 :- आपात की उद्घोसना
- अनुच्छेद 356 :- राज्यों में संवेधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
- अनुच्छेद 360 :- वितीय आपात के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 368 :- संविधान का संसोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
- अनुच्छेद 392 :- कठिनाइयो को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति