भारत के संविधान के अनुच्छेद

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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

  • अनुच्छेद  1 :–   भारत राज्यों का संघ है !
  • अनुच्छेद  3 :-  संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नये राज्यों का गठन व् इनकी सीमा तथा नामो में परिवर्तन भी कर सकती है !
  • अनुच्छेद  5 :-  नागरिकता
  • अनुच्छेद  12 :-  राज्य शब्द की परिभाषा
  • अनुच्छेद  14 :-  विधि के समक्ष समता
  • अनुच्छेद  15 :- धर्म ,मूलवंश , जाती , लिंग , या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
  • अनुच्छेद  16 :- लोक  नियोजन से समानता
  • अनुच्छेद  17 :- अस्पर्श्यता का अंत
  • अनुच्छेद  18 :- उपधिया का अंत
  • अनुच्छेद  19 :-  बोलने की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद  20 :- अपराधो के लिए दोष सिद्धि के सबंध में संरक्षण
  • अनुच्छेद  21 :- प्राण और देहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण
  • अनुच्छेद  21 ( क ) :- प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार
  • अनुच्छेद  22 :- कुछ द्शावो में गिरफ्दारी और निरोध के संरक्षण
  • अनुच्छेद  23 :-  मानव के दुर्व्यवहार ( मानव तस्करी ) और बलात श्रम का निषेध !
  • अनुच्छेद  24 :-  6 से 14 वर्ष के बच्चो को मुस्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक
  • अनुच्छेद  26 :- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता
  • अनुच्छेद  29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितो का संरक्षण
  • अनुच्छेद  30 :- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  • अनुच्छेद  32 :- संवेधानिक उपचारों का अधिकार
  • अनुच्छेद  33 :- संसद द्वारा सशस्त्र  बलों ,पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध
  • अनुच्छेद  34 :- जब किसी छेत्र में सेना विधि प्रवर्त  है तब इस भाग द्वारा प्र्दन्त अधिकारों पर निर्बन्धन
  • अनुच्छेद  35 :- इस भाग के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए विधान
  • अनुच्छेद  40 :- ग्राम पंचायतो का संगठन
  • अनुच्छेद  44 :- नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता
  • अनुच्छेद  45 :-  बच्चो के लिए नि : शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
  • अनुच्छेद  48 :- कृषि  और पशुपालन का संगठन
  • अनुच्छेद  48 ( क ) :- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा
  • अनुच्छेद  49 :- राष्टीय महत्त्व के स्मारकों ,स्थानों और वस्तुओ का संरक्षण
  • अनुच्छेद  50 :- न्यायपालिका  तथा कार्यपालिका का पृथक्करण
  • अनुच्छेद  51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्र्धि
  • अनुच्छेद  51 ( क )  :- मूल कर्तव्य
  • अनुच्छेद  52 :-  भारत का राष्ट्रपति
  • अनुच्छेद  53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
  • अनुच्छेद  54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • अनुच्छेद  55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
  • अनुच्छेद  56 :-राष्ट्रपति की पदावधि
  • अनुच्छेद  57 :- पुननिर्वार्चन के लिए पात्रता
  • अनुच्छेद  58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताए
  • अनुच्छेद  60 :-  राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रक्रिया
  • अनुच्छेद  61 :-  राष्ट्रप्ति  पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  • अनुच्छेद  63 :- भारत का उपराष्ट्रप्ति
  • अनुच्छेद  64 :- उपराष्ट्रप्ति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
  • अनुच्छेद  66 :- उपराष्ट्रप्ति का निर्वाचन
  • अनुच्छेद  67 :- उपराष्ट्रप्ति  की पदावधि
  • अनुच्छेद  69 :-  उपराष्ट्रप्ति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद  72 :- राष्ट्रपति को श्रमदान की शक्ति
  • अनुच्छेद  74 :-  राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
  • अनुच्छेद  76 :- भारत का महान्यायवादी
  • अनुच्छेद  77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
  • अनुच्छेद  78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देंने के लिए आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  • अनुच्छेद  79 :- संसद का घटन
  • अनुच्छेद  80 :- राज्यसभा की सरंचना
  • अनुच्छेद  81 :- लोकसभा की सरंचना
  • अनुच्छेद  85 :- संसद का सत्र , सत्रावसान और विघटन
  • अनुच्छेद  93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाअध्यक्ष
  • अनुच्छेद  98 :- संसद का सचिवालय
  • अनुच्छेद  106 :- संसद सदस्यो के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद  108 :-  कुछ द्शावो में दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक
  • अनुच्छेद  110 :- धन विधेयक की परिभाषा
  • अनुच्छेद  117 :- वित्त विधेयको के बारे में विशेष उपबंध
  • अनुच्छेद  124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
  • अनुच्छेद  125 :- न्यायधिशो के वेतन आदि
  • अनुच्छेद  129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
  • अनुच्छेद  137 :- निर्णयों या आदेशो का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विर्लोकन
  • अनुच्छेद  143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • अनुच्छेद  148 :- भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
  • अनुच्छेद  153 :- राज्यों के राज्यपाल
  • अनुच्छेद  155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
  • अनुच्छेद  156 :- राज्यपाल की पदावधि
  • अनुच्छेद  157 :- राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताए
  • अनुच्छेद  159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • अनुच्छेद  163 :- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  • अनुच्छेद  168 :- राज्यों के विधान मंडलों का गठन
  • अनुच्छेद  169 :- राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
  • अनुच्छेद  178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • अनुच्छेद  182 :- विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
  • अनुच्छेद  214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
  • अनुच्छेद  217 :- उच्च नयायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते
  • अनुच्छेद  233 :- जिला न्यायधिशो की नियुक्ति
  • अनुच्छेद  243 ( क ) :- ग्राम सभा
  • अनुच्छेद  243 ( ख ) :- पंचायतो की सरंचना
  • अनुच्छेद  243 ( थ ) :-  नगरपालिकाओ का गठन
  • अनुच्छेद  244 :- अनुसूचित क्षेत्रो और जनजातियो क्षेत्रो का प्रशासन
  • अनुच्छेद  262 :- अन्तर्राज्यीय  नदियों का नदी – दुनो के जल सम्बन्धी विवादों का न्याय निर्णय
  • अनुच्छेद  263 :- अन्तर्राज्यीय परिषद् के सम्बन्ध में उपबंध
  • अनुच्छेद  266 :- भारत और राज्यों की संचित निधिया और लोक लेखे
  • अनुच्छेद  267 :- आकस्मिकता निधि
  • अनुच्छेद  280 :- वित्त आयोग
  • अनुच्छेद  315 :- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
  • अनुच्छेद  329 :- निर्वाचन सम्बन्धी मामलो में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
  • अनुच्छेद  330 :- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए स्थानों का आरक्षण
  • अनुच्छेद  331 :-  लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद  332 :- राज्यों की विधानसभाओ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो ले लिए स्थानों का आरक्षण
  • अनुच्छेद  333 :- राज्यों की विधानसभाओ में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • अनुच्छेद  338 :- राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग
  • अनुच्छेद  338 ( क ) :- राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग
  • अनुच्छेद  339 :- अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
  • अनुच्छेद  340 :- पिछड़े वर्गों की दशाओ के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
  • अनुच्छेद  341 :- अनुसूचित जातियों
  • अनुच्छेद  342 :- अनुसूचित जनजातियो
  • अनुच्छेद  343 :- संघ की राजभाषा
  • अनुच्छेद  345 :- राज्य की राजभाषा और राजभाषाए
  • अनुच्छेद  351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
  • अनुच्छेद  352 :-  आपात की उद्घोसना
  • अनुच्छेद  356 :-  राज्यों में संवेधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
  • अनुच्छेद  360 :- वितीय आपात के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद  368 :- संविधान का संसोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
  • अनुच्छेद  392 :-  कठिनाइयो को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

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